आरटीआई का आवेदन लेने से इंकार करना निगम अधिकारी को पड़ा भारी… सूचना आयुक्त ने आदेशित की अनुशासनात्मक कार्यवाही… आवदेन लेने से अधिकारी नहीं कर सकते मना…



रिपोर्ट मनप्रीत सिंह


रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : सूचना का अधिकार का आवेदन लेने से मना करना रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सहायक ग्रेड-दो सतीश मिंज को भारी पड़ गया. दरअसल शिकायतकर्ता नितिन सिंघवी ने कुछ दस्तावेज दिसंबर 2017 में प्राप्त करने के लिए रायपुर नगर निगम मुख्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था. जिसे लेने से सतीश मिंज ने मना कर दिया. जिस पर सूचना आयोग से शिकायत की गई. जहां पर सतीश मिंज ने अपनी गलती स्वीकार कर ली. सूचना आयुक्त ए.के. अग्रवाल ने आदेशित किया की








”जन सूचना आवेदन को लेने से इनकार करने तथा आयोग के समक्ष उक्त कृत्य हेतु अपनी गलती स्वीकार करने के लिए इस शिकायत प्रकरण में श्री मिंज प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाते हैं अतः श्री मिंज के विरुद्ध शिकायतकर्ता का जन सूचना आवेदन लेने से इनकार करने के लिए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुशंसा आयुक्त नगर पालिक निगम से की जाती है.”


गौरतलब है कि आम जन की शिकायत रहती है कि विभिन्न जोनों और मुख्यालय के बाबू सूचना का आवेदन लेने से मना कर देते हैं या यह कहते हैं कि सूचना का आवेदन वही लगाएं जिस जोन से संबंधित सूचना चाही गई है. जबकि ऐसी कार्रवाई करना सूचना आयोग के वर्ष 2011 के आदेश के विरुद्ध है सूचना आयोग ने 27 जुलाई 2011 को शिकायत प्रकरण क्रमांक 186/2010 मैं आयुक्त रायपुर नगर पालिक निगम तथा सचिव नगरी प्रशासन विभाग को आदेशित किया था कि


”आवेदकों को भौगोलिक क्षेत्रवार विषयवार जानकारी प्राप्त करने हेतु विशिष्ट जन सूचना अधिकारी के समक्ष के आवेदन प्रस्तुत करने हेतु बाध्य किए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक रोक लगाई जाए. नगर पालिक निगम में नियुक्त सभी जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए जाएं कि वह अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करें तथा चाही गई जानकारी यदि किसी अन्य जन सूचना अधिकारी जोकि नगर पालिक निगम के अधीनस्थ है के पास उपलब्ध हो अथवा उसके नियंत्रण में हो तो संबंधित से प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध उपलब्ध कराई जानी है.”


इस आदेश के अनुसार आवेदक किसी भी जोन में आवेदन लगाकर अन्य किसी जोन की या मुख्यालय की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है और जिस जोन में आवेदन लगाया गया है उस जोन के जन सूचना अधिकारी का कर्तव्य है कि वह दूसरे जोन से सूचना बुलाकर आवेदक को उपलब्ध कराएं परंतु नगर पालिक निगम में सूचना के आवेदन को उस जोन में भेज दिया जाता है जहां पर सूचना है और जिस जोन में भेजा जाता है वही का जन सूचना अधिकारी आवेदन का निराकरण करता है जो कि सूचना आयोग के आदेश के विरुद्ध है जिस जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन लगाया गया है उसे ही दूसरे जोन या मुख्यालय से जानकारी बुलवाकर आवेदक को उपलब्ध करानी है ना की किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी को.






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