रिपोर्ट मनप्रीत सिंग
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : खनिज विभाग की ओर से जारी पत्र में यह लिखा गया है कि निर्धारित समय अवधि के भीतर उक्त खदान का संचालन प्रारंभ यदि हो जाता है तो ऐसे स्थानीय उद्योग जो लौह अयस्क आधारित उन्हें आपूर्ति शुरू हो जाती लेकिन उत्पादन शुरू नहीं हुआ है
पत्र में स्पष्ट उल्लेखित है
"अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन खनिज रियायत नियम 2016 के नियम 20 (1) के तहत प्रश्नाधिन खनिपट्टा व्यपगत की श्रेणी आ जाता है यानी लेप्स हो जाता है"