आदेश होने के बाद भी दुकानदारों और शासन के भीच असमंजस की स्तिति अभी भी बरकरार ,चैम्बर से अनुरोध की वो सामने आ कर शासन से बातचीत कर हल निकाले


रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : रायपुर के दुकान खोलने को लेकर असमंजस की स्तिति अभी भी बरकारआर है । छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चेम्बर के अध्यक्ष जीतेन्द्र बरलोटा और चेयरमेन रमेश गांधी  ने इस आशय का एक पत्र प्रदेश के प्रमुख सचिव को भी लिखा हैं जिसमे उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही थी । फिर कहा की आप सब अपने क्षेत्र में जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) के आदेश का पालन करें कहकर शांत हो गए । समय समय पर इस विषय को लेकर छत्तीसगढ विशेष आप सब व्यापारियो के हीत में लिखता रहा है और आगे भी लिखता रहेगा । केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं, वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा, शराब दुकानें खोलने की अनुमति अभी नहीं है। एमएचए की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया है कि नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। आपको बात दें कोरोना महामारी के कारण देश भर में एक महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में शुक्रवार रात किए गए संशोधनों के अनुसार गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है।


रायपुर शहर में दुकान खुलने को लेकर असमंजस की स्थिति दुकानदारों के सामने बनी हुई है। दुकान खुलते ही सड़कों पर पुलिस ने कड़ाई बरतना शुरू कर दिया। दवा और खाने-पीने की चीज़ों को छोड़ पुलिस अन्य दुकानों को बंद करवा रही है। पुलिस का फोकस बर्तन, कपड़े, ज्वेलरी और अन्य दुकाने बंद कराना है। उनका कहना है कि दुकानें खोलने के संबंध में अब तक राज्य शासन से कोई आदेश नहीं मिला है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कुछ और दुकानों और संस्थानों को लॉक डाउन के बीच खोलने की अनुमति दे दी है। कोरोना मुक्ति की ओर अग्रसर कुछ राज्यों ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर लॉक डाउन में थोड़ी छूट देकर राहत दी है। इस विषय पर एडिश्नल एसपी से बातचीत करने पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास दुकानों को खोलने को लेकर अधिकृत रूप से किसी प्रकार का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है।


जबकि रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने दो टूक में  कहा है कि अभी सिर्फ अतिआवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेगी।  छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में वही दुकानें खुलेंगी, जिनकी कलेक्टर ने अनुमति दी । उसके बाद भी आज स्टेशनरोड मार्किट में एग्रीकल्चर के नाम से समस्त हार्डवेयर एवं अन्य दुकाने खुलने लग गयी है दूसरी और LPG स्टोव गैस स्पेयर पार्ट न मिलने से गृहणी परेशान हो गयी है आज ग्रहनिओ का कहना है की हमें  खाने पिने के आइटम बनाने में तकलीफ हो रहा है , चूल्हा ख़राब होने से मिस्त्रीयो को बुलाने पर सामान न होने से खान पान में मुश्किलो का सामना करना पड रहा है , लकड़ी जला कर कब तक खाना पकाना पडेग़ा । LPG स्टोव गैस स्पेयर पार्ट को भी जरुरी सामानों में सम्लित किया जाये ।


राज्य के मुख्य सचिव आर पी मण्डल ने स्पष्ट किया है कि अभी छत्तीसगढ़ में वही दुकानें खुलेंगी जिनकी अनुमति कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में दी गई है. केन्द्र सरकार ने आदेश दिया था कि नगर निगम सीमा के क्षेत्र में आने वाली पंजीकृत दुकानें अपना व्यवसाय कर सकती हैं. संशोधित आदेश के मुताबित जिन दुकानों को छूट दी गयी है उनमे सिर्फ 50 % कर्मचारी ही कार्य करेंगे ,हर कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा , साथ ही सोशल डिस्टनसिंग का भी पालन करेंगे । उसके बाद भी व्यपारियो में भ्रम फैला हुआ है सरकार की सहमति है या नही ।


 


 



 



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