रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को यह जानकारी मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्यसलिला श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि अब किसी भी दुकान पर 5 से ज्यादा लोगों को खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। यह दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा। ऐसा न होने पर कार्रवाई होगी।
मास्क और सैनेटाइजर उपलब्ध कराना ऑफिस की जिम्मेदारी
गृह मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव पुण्य सलिला ने बताया कि जो आफिस खुल गये हैं वहां कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग जरूरी है. विभाग के अध्यक्ष इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मास्क और सैनेटाइजर उपलब्ध रहे. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो. कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना आवश्यक है.शादी विवाह के मौके पर 50 लोगों से ज्यादा की उपस्थिति संभव नहीं वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
The offices that are operational now must ensure thermal scanning of employees.The incharge must ensure sufficient availability of face masks&sanitisers. Social distancing norms must be followed. Employees must be registered on Aarogya Setu app:Joint Secy,Ministry of Home Affairs
सार्वजनिक स्थानों पर इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य
- सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना जरूरी है।
- दो गज की दूरी बनाए रखना होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध होगा।
- शराब, पान-तंबाकू आदि का सेवन सावर्जनिक स्थानों पर करना प्रतिबंधित है।
- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- दुकानों पर 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते
- विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते।
कार्य स्थल के लिए इन नियमों का पालन करना होगा
- सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है।
- कार्यालय को हमेशा सैनिटाइज करवाना होगा।
- हैंडवाश की सुविधा उपलब्ध करना अनिवार्य है।
- काम की शिफ्टों के बीच अंतराल होना चाहिए।
- सभी को अलग-अलग लंबा ब्रेक दिया जाना चाहिए।
- सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है।