रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों, मॉल और ऑफिस के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, बरतनी होंगी ये सावधानियां


Report manpreet singh 


Raipur chhattisgarh VISHESH :केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनलॉक-1 के दौरान कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के मद्देनजर शुक्रवार रात रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइन जारी की.


इन परिसरों में केवल बिना लक्षण वाले लोगों को और एक बार में सीमित संख्या में आगंतुकों को प्रवेश देने जैसी एहतियातों पर जोर दिया गया है.


इससे पहले, चार जून को मंत्रालय ने सरकारी एवं अर्द्धसरकारी परिसरों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) जारी की थीं लेकिन अब लोगों को इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए मंत्रालय ने रंग-बिरंगी तस्वीरों वाले दिशा-निर्देश नए फॉर्मेट में जारी किए हैं.


इसमें कहा गया, “जैसे-जैसे हम अनलॉक-1 में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमारे लिए कोविड संबंधी उचित आचरण का हर समय पालन करना आवश्यक है.”


सामान्य तौर पर नीचे दिए गए एहतियात बरतने को कहा गया है:


– चेहरा कवर करने के लिए फेस मॉस्‍क या कपड़े का उपयोग अनिवार्य है.


– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.


– सार्वजनिक स्थान पर थूकना सख्त वर्जित.


– साबुन / सैनिटाइजर से नियमित अंतराल में हाथ धोते रहें.


– सार्वजनिक स्‍थानों पर प्रवेश के लिए लाइन में लगते समय 6 फुट की दूरी बनाए रखें


– रूमाल या अन्‍य चीजों से मुंह और नाक को अच्‍छे से कवर करें.


धार्मिक स्थल के लिए जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें ये सावधानियां बरतने को कहा गया है:


– बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी.


– सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य है.


– एट्रेंस गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है.


– जूते या चप्‍पल को अपने वाहन या बाहर ही निकालना होगा.


– प्रवेश से पहले हाथ और पैर को साबुन से अच्‍छी तरह से धोना होगा.


– सामाजिक दूरी नियम के अनुसार ही बैठना होगा.


– मूर्ति, देव प्रतिमा और किताबों को स्‍पर्श करने की अनुमति नहीं होगी.


– समूह में भक्ति संगीत गाने बजाने से बचें.


 


 


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