देश में 20 जुलाई से लागू होगा नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 (Consumer Protection Act), नोटिफिकेशन जारी !


Report manpreet singh 


Raipur chhattisgarh VISHESH : नई दिल्ली, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 (Consumer Protection Act) अगले सप्ताह 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा. इसके बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक या गलत विज्ञापन (Misleading Advertising) देना महंगा पड़ जाएगा. क्योंकि नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।


केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-1986 की जगह लेगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Food and Public Distribution) द्वारा 15 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह कानून 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा।


मालूम हो कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था, लेकिन किसी वजह से इसकी तिथि मार्च के लिए बढ़ा दी गई थी. हालांकि कोरोनावायरस संक्रमण (Coronavirus) की रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के कारण इसकी तिथि आगे टल गई, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है. 20 जुलाई से देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो जाएगा।


नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में विवादों के तुरंत निपटारा करने के मकसद से मध्यस्थता (Arbitration) के लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटारे की व्यवस्था की गई है. नए कानून में उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) का प्रावधान किया गया है।


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