रायपुर जिले में 60 और शहर में 41 एक्टिव कंटेनमेंट जोन, 97 इलाकों को किया जा चुका है कंटेनमेंट जोन से मुक्त


Report manpreet singh 


 Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर जिले में 60 और शहर में 41 एक्टिव कंटेनमेंट जोन, 97 इलाकों को किया जा चुका है कंटेनमेंट जोन से मुक्त। राजधानी में लगातार नए कोरोना मरीज की पहचान हो रही है। शनिवार को ही 35 मरीजों की पहचान हुई है। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना पॉजिटिव की पहचान के बाद इलाकों को सील करने के साथ ही कंटेनमेंट जोन की घोषणा की जा रही है। रोजाना नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा हो रही है। साथ ही राहत की बात भी है कि कई इलाकों को नए मरीज की पहचान नहीं होने के कारण कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया जा रहा है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में रायपुर जिले में 60 एक्टिव कंटेनमेंट जोन है, इनमें रायपुर शहर में ही 41 कंटेनमेंट जोन है। इसी तरह विकासखंड धरसींवा में 2 एक्टिव, तिल्दा में 1, खरोरा में 1, बिरगांव निगम क्षेत्र में 5, अभनपुर में 10 कंटेनमेंट जोन है। वहीं रायपुर जिले में 97 इलाकों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है। इनमें रायपुर शहर के 57, धरसींवा के 6, तिल्दा के 8, बिरगांव के 14, अभनपुर के 9 और आरंग के 3 इलाके शामिल है। इन 97 इलाकों में कंटेनमेंट जोन की घोषणा के बाद से नए केस की पहचान नहीं हुई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन की सूची देखने क्लिक करें, डी-एक्टिव कंटेनमेंट की सूची देखने क्लिक करें  


 


जिला प्रशासन की ओर से कंटेनमेंट जोन में निर्धारित कड़े नियम


कंटेनमेंट जोन में प्रवेश या निकास के लिए केवल 1 द्वार होगा। इसमें तैनात पुलिस अधिकारी की ओर से फिजिकल डिस्टेंसिग तय करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी की ओर से कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर तय की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर करेंगे। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग और सैनिटाइजेशन तय करते हुए कंटेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलना या अंदर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। कंटेनमेंट जोन में शासन की गाइडलाइन अनुसार व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर से आवश्यक कार्यवाही तय की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी और सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था तय की जाएगी


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