राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा के लिए अब आपके पास मात्र 12 दिन बचे हैं


Report manpreet singh 

Raipur chhattisgarh VISHESH : राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा के लिए अब आपके पास मात्र 12 दिन बचे हैं. बचे हुए इन 12 दिनों में ही राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा, वरना आने वाले दिनों में राशनकार्ड धारक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से मरहूम भी हो सकते हैं. राशन कार्ड अगर आधार से लिंक नहीं होता है तो आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा. इसलिए राशन बचे हुए राशन कार्डधारक 30 सितंबर 2020 तक हर हालत में अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा दें. केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है।

राशन कार्ड की सहायता से लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं. तो यहां जानें कि इस योजना से किन-किन लोगों को फायदा पहुंचता है और राशन कार्ड आप कैसे बना सकते हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आपने अपने राशन कार्ड को पैन लिकिंग नहीं करवाई है तो तुरंत ही अलर्ट हो जाएं. इसके लिए आपको पीडीएस दुकान (PDS Shop) पर भी जा कर राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं. यूनिक आइडेंटिफिकिशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी दी गई है.

आधार से लिंक कराने के लिए आपको करने होंगे ये पांच काम

-इसके लिए पीडीएस सेंटर पर राशन कार्ड की कॉपी और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की कॉपी जमा करें.

-राशन कार्ड में परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करें.

-बॉयोमेट्रिक मशीन पर उंगली रखने पर पूरा डाटा आ जाएगा.

-अधिकारी आपका पूरा डिटेल्स और आधार नंबर मैच करेंगे.

-आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर राशन कार्ड से आधार लिंक का मैसेज आने पर आपका लिंकिंग सफलतापूर्वक स्वीकार का मैसेज आएगा.

पिछले छह महीने से मोदी सरकार की अगर किसी योजना की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है मुफ्त खाद्यान्न योजना की. कोरोना काल में 81 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों को भारत सरकार ने इस योजना की मदद से राशन पहुंचाई जा रही है. लॉकडाउन के दौरान को भी आदमी भूखा न सोए इसके लिए मोदी सरकार ने मार्च महीने से ही राशन कार्डधारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं, चावल और दाल) मुफ्त दे रही है. सरकार की यह स्कीम नवंबर तक जारी रहेगी।

भारत में आम तौर पर तीन प्रकार से राशन कार्ड बनते हैं. गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को एपीएल (APL), गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए बीपीएल (BPL) और सबसे गरीब परिवारों के लिए अन्‍त्योदय (Antyodaya). राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती हैं, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है. राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है. गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय योजना का राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं. भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट नए राशन कार्ड बनाने के लिए कुछ शर्त बनाए गए हैं.

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