Report manpreet singh
RAIPUR chhattisgarh VISHESH : कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बालोद जिला प्रशासन ने 22 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है.
कलेक्टर ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के तमाम नगरीय निकायों के साथ प्रभावित ग्राम पंचायतों में इस लागू किया है l इस दौरान फेस मास्क पहनने के साथ-साथ सोशल व फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना जरूरी होगा l कलेक्टर की से जारी किए आदेश में जिले में स्थित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व निजी कार्यालय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान व ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे.केवल प्रवेश प्रकिया एवं ऑनलाईन क्लासेस की अनुमति होगी.
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, जिम, थिएटर, मॉल एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के संस्थान बंद रहेंगे lधार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देशों के तहत पूजा-अर्जना की जा सकेंगी, किंतु धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे.जिले के प्रतिबंधित शहरी क्षेत्रों में परिवहन सेवाए, जिसमें टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा शामिल हैं, प्रतिबंधित रहेंगी. अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी