चुनाव आयोग ने 80 साल से ज्‍यादा उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों के मतदान के लिए जारी किए नए निर्देश - घर तक डाक मतपत्र पहुंचाएंगे अधिकारी


Report manpreet singh 

RAIPUR chhattisgarh VISHESH : चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के मतदान के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नए निर्देश में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डाक मतपत्रों का चयन की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। नए निर्देशों के मुताबिक, मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी 80 साल से ज्‍यादा उम्र के सभी लोगों और दिव्यांगों के घरों तक डाक मतपत्रों के चयन के लिए जरूरी फॉर्म पहुंचाएंगे। 

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, यदि मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं तो बीएलओ अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर मतदाता के घर से भरा हुआ फॉर्म 12-डी एकत्र कर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से तीन अक्टूबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए दिशा-निर्देश यह बात कही गई है।

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