# सांसदों और विधायकों के नाम पर बने क्लब में शराबखोरी और गोली चलने के बाद खुली पोल
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर, क्वींस क्लब में कंप्लीट लाॅकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी में हुए गोली कांड के बाद हाउसिंग बोर्ड ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिया है। बोर्ड ने क्लब के ओरिजनल संचालक हरबक्श सिंह बत्रा को नोटिस थमाते हुए पूछा है कि हाउसिंग बोर्ड से अनुमति लिए बगैर उसने दूसरे लोगों को कैसे हस्तांतरित कर दिया। बोर्ड ने ये भी कहा है कि महामारी अधिनियम के तहत किए गए लाॅकडाउन में पार्टी आयोजित करना गंभीर अपराध है। हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन अभियंता ने नोटिस में कहा है कि सांसदों और विधायकों के लिए विशेष आवासीय योजना की जमीन पर 2008 में बीओटी के माध्यम से क्वींस क्लब के संचालन हेतु दिया गया था। इसके लिए प्रारंभिक राशि के रूप में एक करोड़ 70 लाख और प्रत्येक वर्ष 12 लाख रुपए हाउसिंग बोर्ड को देना था। इसी शर्त के तहत हरबक्श सिंह बत्रा के साथ एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन, एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए ये राशि जमा नहीं की जा रही।
कार्यपालन अभियंता ने कहा है कि कलेक्टर रायपुर ने कंटेनमेंट जोन के तहत राजधानी में कंप्लीट लाॅकडाउन का आदेश दिया था। इस दौरान 27 सितंबर को लाॅकडाउन को ओवरलुक करते हुए क्वींस क्लब में पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, जो कि महामारी अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है।
हरबक्श बत्रा को दिए गए नोटिस में ईई ने ये भी कहा है कि…ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आपके द्वारा किसी अन्य लोगों को क्लब का हस्तांतरण कर दिया गया है, जो अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के साथ ही विधि विरुद्ध है। अनुबंध की शर्तों में अनुबंध के विपरीत कृत्य करने पर अनुबंध निरस्त करने का प्रावधान है। क्यों न उपरोक्त गंभीर कृत्य के लिए आपके खिलाफ अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। इस संबंध में 10 दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें। वरना, अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।हाउसिंग बोर्ड की नोटिस के बाद अब हरबक्श बत्रा के खिलाफ गाज गिरनी तय हो गई है कि उन्होंने बिना हाउसिंग बोर्ड से अनुमति लिए क्लब का सबलीज पर दूसरों को कैसे सौंप दिया।
ज्ञातव्य है, 27 सितंबर की रात क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चल गई थी। गोली चलने की घटना के बाद लाॅकडाउन में इस क्लब में पार्टी आयोजित करने का मामला उजागर हो गया। पुलिस ने इस मामले में राजधानी के बड़े बिल्डर सुबोध सिंघानिया के बेटे हर्षित सिंघानिया समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।