Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : नई दिल्ली, केन्द्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को एक नये परामर्श जारी किये हैं और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छी नहीं है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता-सी.आर.पी.सी. के तहत अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। परामर्श के अनुसार कानून में पुलिस थाने के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार दिया गया है। महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है।
मंत्रालय ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को कड़ा करने और क्षमता बढाने के उपायों के बाद भी पुलिस द्वारा अनिवार्य नियमों का पालन न किया जाना देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। परामर्श में कहा गया है कि नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।