17 मई तक रायपुर में प्रभावशील रहेगी धारा 144, कलेक्टर ने जारी किया आदेश


रिपोर्ट मनप्रीत सिंग


रायपुर  छत्तीसगढ विशेष : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.एस.भारतीदासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को लॉक डाउन की अवधि 17 मई या आगामी आदेश तक के लिए लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस संबंध में समय-समय पर जारी उनके कार्यालय की ओर से अन्य आदेशों के तहत प्रतिबंधों को भी लागू रखने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसी प्रकार इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव और शारीरिक दूरी के उपयोग को अपनाना उचित और आवश्यक हो गया है। इन आदेशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन की ओर से उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति,संस्था, संगठन कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 कि धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।


Popular posts
फेफड़ों को स्वस्थ और साफ रखने के लिए इन चीज़ों का रोजाना करें सेवन
Image
Incomes that are exempted under the proposed new tax regime
Image
लुधियाना के जालंधर बाइपास स्थित सब्जी मंडी मे, टमाटर चोरी करते 2 पुलिस वाले कैमरे में कैद, सस्पेंड
Image
Ludo में पति को हराया, गुस्से में पत्नी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी
Image
हास्य केंद्र योग के दसवें स्थापना वर्ष में शामिल हुए विधायक कुलदीप जुनेजा
Image
ह्रदय परिवर्तन एक सच्ची गाथा -- महेश राजा
Image
स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स से बचने के लिए डाइट में लें विटामिन ई का करे प्रयोग
Image
कोरोना के बढ़ते मामलों को देख ….कोविड अस्पतालों में ICU व ऑपरेशन थिएटर संचालन के निर्देश
Image
मुकेश अंबानी की रिलायंस ने 24 हजार 713 करोड़ रुपये में फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक कारोबार को खरीदा
Image
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा अभी मास्क ही वैक्सीन है - मास्क न पहनने के अपने बयान पर मांगी माफी
Image