Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर , आज नगर निगम रायपुर के आयुक्त सौरभ कुमार के आदेषानुसार नगर निगम जोन 8 नगर निवेष विभाग की टीम ने जोन 8 के तहत आने वाले माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 में 3 विभिन्न स्थानों में रायपुरा में इंद्रप्रस्थ कालोनी के पीछे लगभग 50 हजार वर्गफीट क्षेत्र की निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर जोन 8 के जोन कमिष्नर अरूण धु्रव के नेतृत्व जोन कार्यपालन अभियंता राकेष गुप्ता, जोन नगर निवेष उपअभियंता अजीत सिंह राठौर, रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में अभियान चलाकर कारगर रोक लगाने कार्यवाही की। इसी तरह माघव राव सपे्र वार्ड के रायपुरा में कोलता समाज सामुदायिक भवन के पास तालाब के किनारे लगभग 15 हजार वर्गफीट क्षेत्र की निजी भूमि में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर जोन 8 नगर निवेष विभाग की टीम ने जोन कमिष्नर के नेतृत्व में सघन अभियान चलाकर रोक लगाने कारगर कार्यवाही की । इसी क्रम में जोन 8 नगर निवेष विभाग ने रायपुरा के गोकुलधाम के पास लगभग 40 हजार वर्गफीट क्षेत्र की निजी भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करके कारगर रोक लगायी।
इस संबंध में जोन 8 कमिष्नर अरूण धु्रव ने बताया कि नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार के आदेषानुसार जनषिकायते सही मिलने पर निगम जोन 8 नगर निवेष विभाग की टीम ने आज जोन के तहत माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 के रायपुरा क्षेत्र में 3 विभिन्न स्थानों में निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कारगर रोक लगाने अज्ञात अवैध प्लाटिंग कर्ता द्वारा वहां बनायी गयी मुरम रोड और अवैध प्लाट विक्रय करने के नाम पर बनायी गयी नींव एवं प्लाट कटिंग को थ्रीडी की सहायता से काटने एवं आवागमन को बाधित करने का कार्य किया गया।
जोन 8 कमिष्नर धु्रव ने बताया कि जोन 8 के तहत रायपुरा क्षेत्र के 3 भिन्न स्थानों इंद्रप्रस्थ कालोनी के पीछे एवं कोलता समाज भवन के समीप तालाब के किनारे और रायपुरा के गोकूलधाम के पास की गई निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के साथ उक्त निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी के बारे में जानकारी शीघ्र देने तत्काल निगम जोन 8 नगर निवेष विभाग द्वारा रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। तहसीलदार रायपुर कार्यालय से वास्तविक भूमि स्वामी की जानकारी मिलते ही नगर निगम आयुक्त के आदेष के परिपालन में निगम अधिनियम के प्रावधान के तहत संबंधित भूमि स्वामी अवैध प्लाटिंगकर्ता नागरिक पर नियमानुसार कडी कानूनी कार्यवाही करवाने संबंधित पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।