रायपुर जिले में 29,30 को सुबह 06 से 10 बजे तक के लिए खुलेंगी किराना दुकाने, देखे आदेश


Report manpreet singh 


Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 6 अगस्त तक लागू लॉ​कडाउन के बीच रायपुर जिले में 29,30 को दो दिनों के लिए सीमित अवधि में कुछ जरूरी दुकानोंं को खोलने की अनुमति होगी। कंटेंमेंट जोन में पूर्व में लागू नियम जारी रहेंगे।


ये दुकानें खुली रहेंंगी


किराना दुकानें, थोक किराना दुकानें सुबह 6 से 10 बजे खुली रहेंगी। राखी व सेवाइयों किराना दुकानों पर ही बिकेंगी। पशु आहार, पशु औषधि, इसके अलावा मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा। मिठाई दुकानों को होम डिलिवरी की अनु​मति होगी। दुकानों में आने वालों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उक्त सभी दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी।


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