कलेक्टर डॉ. भारतीदासन ने निर्देश दिए हैं कि, आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले लापरवाह,अनुशासनहीन अधिकारियों-कर्मचारी को तत्काल 3 दिन का समय देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया


Report manpreet singh 

Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर, शासन की ओर से कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलॉस, कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल ले जाने, कंटेनमेंट जोन बनाने और अन्य दायित्व सौंपे गए हैं। कई अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी इन कार्यों के लिए लगाई गई है। कुछ अधिकारी- कर्मचारी उन्हें सौपे गए दायित्वों के निर्वहन में रूचि नहीं ले रहे हैं। इस लापरवाही के साथ-साथ इंसिडेंट कमांडर के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अनुशासनहीनता और आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा कारित कर रहे हैं। कलेक्टर डॉ. भारतीदासन ने निर्देश दिए हैं कि, आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले लापरवाह,अनुशासनहीन अधिकारियों-कर्मचारी को तत्काल 3 दिन का समय देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

 नोटिस अनिवार्यत: तामिल कराने के निर्देश दिए कलेक्टर ने दिए हैं। संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के जवाब प्रस्तुत नहीं करने या उनके प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं प्रतीत होने पर उनके विरुद्ध लघु दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्पष्ट प्रस्ताव वित्त शाखा को प्रेषित करने कहा गया है। कलेक्टर ने कहा है कि, यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी की गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण आपदा प्रबंधन कार्य में गंभीर वाधा उत्पन्न हुई हो तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी कर्मचारी को उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने विषयक तथ्यों का उल्लेख करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। संबंधित की ओर से प्रस्तुत जवाब समाधनकारक नहीं होने या समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर, ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाना में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 की सुसंगत धाराओं एवं राज्य शासन की ओर सेजारी रेगुलेशन 2020 के अधीन एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा पहुंचाने, वांछित जानकारी देने से इंकार करने, गलत जानकारी देने या आपदा प्रबंधन कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही तय की जाए।

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