Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर, राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण की दशा में निजी अस्पतालों को उपचार हेतु अनुमति प्रदान की गई है। निजी अस्पतालों कोरोना वायरस (कोविड-19) के उपचार के दौरान मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा होने की दशा में, रेफरल संबंधी समन्वय, अस्पतालों में उपलब्ध बेड की स्थिति, डेड बॉडी मूवमेंट प्लान प्राईवेट अस्पतालों में मरीजों के उपचार हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर लेने संबंधी अथवा अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण एवं निजी अस्पतालों से समुचित समन्वय एवं सतत निगरानी हेतु कॉलम नंबर (1) में दर्शित निजी अस्पतालों हेतु कॉलम नबर (3) में हर्षित अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है
जिला चिकित्सालय, रायपुर में आवश्यक समन्यय हेतु रवि तिवारी सिविल सर्जन रायपुर मो. नं.9424217717 नोडल अधिकारी होंगे। सभी नोडल अधिकारी विनीत नंदनवार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर नं. 7587724910 के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा प्रतिदिन रिपोर्ट करेंगे। नोडल अधिकारियों के कर्तव्य के संबंध में दिनांक 03.10.2020 को प्रातः 11:00 बजे कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडकास सभाकक्ष में आयोजित मीटिंग में जानकारी दी जायेगी। अतः सभी नोडल अधिकारी उक्त मीटिंग में अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।