बिलासपुर में टोटल लॉकडाउन के नियमों में हुआ परिवर्तन, कलेक्टर ने दी कुछ छूट, देखें संशोधित आदेश


Report manpreet singh 

RAIPUR chhattisgarh VISHESH : बिलासपुर , छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 28 सितम्बर से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा. लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी किया है.

जिसके मुताबिक हाईकोर्ट और उनके कर्मचारी रेक पॉइंट पर लोडिंग अनलोडिंग कार्य करने वाले, निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारी, इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय के प्रवेश और अन्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी, अस्पताल एवं शासकीय खाद्यान्न संस्थान से संबंधित वाहन लोडिंग अनलोडिंग संबंधी कर्मचारियों को इस लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.

दूध पार्लर और दूध वितरण के साथ न्यूज़ पेपर हॉकर सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक अपना काम कर सकेंगे.

इस दौरान होने वाले प्रतियोगी और अन्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर, रेल कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ, बैंक कर्मी, निजी सुरक्षाकर्मी, हाईकोर्ट के कर्मचारी अधिवक्ता अपना आईडी दिखा कर आवाजाही कर सकेंगे.

इसके अलावा पूर्व निर्धारित आदेश पहले की तरह प्रभावी होगा

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